एयरपोर्ट की राह में 12 एकड़ जमीन बाधा
हाई कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, सोमवार तक अथॉरिटी को सौंपे जमीन
कोर्ट ने टर्मिनल तक फोर लेन रोड व पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्लान तैयार कर रिपोर्ट मांगी, सुनवाई 30 को prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए अधिगृहीत शेष 12 एकड़ जमीन 25 नवम्बर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अथॉरिटी यह जमीन एयरफोर्स को सौंपे ताकि उस पर बाउंड्रीवाल बनायी जा सके। कोर्ट ने एयरपोर्ट टर्मिनल तक स्ट्रीट लाइट लगाने व ड्रेनेज सिस्टम सहित फोर लेन सड़क बनाने तथा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुविधा का प्लान तैयार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है और 30 नवम्बर को कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में रखे गये तथ्यबम्हरौली एयरपोर्ट को देश के दूसरे शहरों से हवाई सम्पर्क के लिए विकसित किया जाय
दो सालों से कोर्ट एयरपोर्ट के डेवलपमेंट वर्क की मानीटरिंग कर रहा है बम्हरौली को सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है रात्रि में हवाई उड़ान के लिए आईएमएस सिस्टम लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट तैयार, सम्पर्क मार्ग अधूराएयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार होने के बावजूद सम्पर्क मार्ग का काम अधूरा है
कोर्ट ने अथॉरिटी को आ रही कठिनाइयों को डीएम द्वारा होने वाली साप्ताहिक बैठक में उठाने की छूट दी थी अथॉरिटी ने बताया कि टर्मिनल भवन लगभग बनकर तैयार है किन्तु वायु सेना ने बाउंड्रीवाल अभी तक नहीं बनायी है। सरकार टर्मिनल के लिए जरूरी जमीन पहले ही उपलब्ध करा चुकी है 12 एकड़ जमीन का कब्जा सौंपना बाकी है जिसकी वजह से कार्य में रुकावट आ रही है एयरफोर्स के अधिवक्ता एसके राय ने बताया कि बाउन्ड्रीवाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।