वन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को हाई कोर्ट के फैसले से मिलेगी बड़ी राहत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को गुरुवार को बड़ी राहत दी। अभी तक 6ठें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन पा रहे कर्मचारियों को कोर्ट 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्थायी कर्मियों को ही सातवें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि देने व दैनिक कर्मियों को इसका लाभ देने से इन्कार करने के 8 मार्च 18 के शासनादेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन माह के भीतर याचियों को बकाये वेतन का भुगतान किया जाय किन्तु वे अन्य भत्ते पाने के हकदार नहीं होंगे। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने मोहन स्वरूप व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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