हाई कोर्ट ने दिया तुरंत नियुक्ति करने का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के डीजीसी (सिविल) पुष्पेन्द्र कुमार को पद से हटाये जाने के 22 जनवरी 19 के आदेश को अवैध व मनमानापूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया है. राज्य सरकार को उन्हें तुरंत नियुक्ति पत्र जारी कर एक माह के भीतर कार्य सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिला न्यायाधीश के परामर्श से जिलाधिकारी की संस्तुति पर याची की नवम्बर 19 में नियुक्ति की गयी थी. बिना कारण बताये जनवरी 19 में हटा दिया गया और पार्टी प्रवक्ता की पत्‍‌नी श्रीमती भावना भदौरिया को अपर डीजसी नियुक्त कर दिया गया. जिसे चुनौती दी गयी थी.

बीच में ही हटा दिया गया

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने पुष्पेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राहुल मिश्र ने बहस की. याची को नवम्बर 19 तक के लिए नियुक्त किया गया था. किन्तु उसे कार्य करने नही दिया गया और 22 जनवरी 19 को हटा दिया गया. याची की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत की गयी है. बिना कारण बताये हटाया नही जा सकता. सरकार का कहना था कि किसी को नियुक्ति पाने या नवीनीकरण कराने का कानूनी अधिकार नही है कोर्ट ने कहा कि सरकार यदि अपर डीजीसी रखना चाहती है तो जिला जज की सूची से रख सकती है.

Posted By: Vijay Pandey