हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा, ठीक करें यातायात व्यवस्था

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की यातायात व पार्किंग व्यवस्था की दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से 16 अगस्त 2019 को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पार्किग स्थल व वेंडिंग जोन तय करके कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एसएसपी को निर्देश दिया है कि पार्किग स्थल के अतिरिक्त कोई वाहन रोड साइड व फुटपाथ पर न खड़ा होने दें। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने प्रयागराज सिविल लाइंस एरिया की पार्किग समस्या को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है।

दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश

कोर्ट ने यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिहायशी एरिया में सड़क पर वाहन खड़ा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। महत्वपूर्ण सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक व पार्किग की निगरानी हो, जो यातायात नियमों का पालन न करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, क्लब आदि स्थलों के बाहर सड़क पर वाहन खड़ा न होने देने का आदेश दिया है। जो खड़ा कराए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे दूसरों को सबक मिले। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि सिविल लाइंस में दो जमीनें पार्किंग के लिए ली गई है। कंपनीबाग के आस-पास सड़क पटरी पर पार्किग की व्यवस्था की गयी है।

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हेलमेट न पहनने पर करें कार्रवाई

कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को दो पहिया वाहनों की स्पीड लिमिट सुनिश्चित करने को कहा है। हेलमेट न पहनने पर कार्यवाई करने का निर्देश दिया है। साथ चार पहिया वाहनों पर लगी काली फिल्म हटाने तथा वाहन के अंदर की दर्शनीयता सुनिश्चित करने को कहा है।

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ध्वनि प्रदूषण नियमों का हो पालन

कोर्ट ने बारात घर में ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने पर ही ध्वनि प्रसारण की अनुमति दी जाए। जो इस नियम का पालन न करे उसका साउंड एंपलीफायर जब्त कर लिया जाए।

Posted By: Inextlive