कोर्ट ने कम्पाउंडिंग लेकर निर्माण वैध करने पर भी लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा को राज्य सरकार द्वारा 90 साल के पट्टे पर दी गई जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि कम्पाउंडिंग लेकर भी अवैध निर्माण को वैध बनाने की कार्यवाही न की जाए।

जनहित याचिका पर फैसला

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने शैलेंद्र सिंह चौहान की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कैसे किया जा रहा है। बिना विज्ञापन निकाले गांव सभा की जमीन किस कानून के तहत प्राइवेट मठ को पट्टे पर दी गई है। क्या सरकार गांव सभा की सरकारी जमीन प्राइवेट मठ को पट्टे पर दे सकती है। कोर्ट ने रामवृक्ष यादव द्वारा पार्क पर कब्जा कर हथियार जमा करने के मामले में भी टिप्पणी की और कहा कि सरकार क्या सभी व्यक्तियों को मठ के लिए पट्टा देगी। क्या धारा 117 में बिना विज्ञापन निकाले सरकारी जमीन का पट्टा दिया जा सकता है। याचिका पर अधिवक्ता धर्मपाल सिंह, ट्रस्टी के अधिवक्ता वीके सिंह, प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता सीबी यादव व स्थायी अधिवक्ता सोम नारायण मिश्र ने पक्ष रखा।

ट्रस्टी से दो हफ्ते में मांगा जवाब

कोर्ट ने राज्य सरकार, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, ट्रस्ट के चेयरमैन पंकज यादव व ट्रस्टी राम कृपाल यादव से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने ट्रस्ट को मथुरा के महोली गांव में खाता सं। 926 में से 4.490 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी है। जिस पर हो रहे अवैध निर्माण को चुनौती दी गई है।

Posted By: Inextlive