पीआईएल पर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

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PRAYAGRAJ: रामबाग रेलवे क्रासिंग पर आरओबी बनने के बाद क्रासिंग पर लगने वाले भीषण जाम से शहर वालों को छुटकारा मिल गया है. वहीं पुराने शहर से सिविल लाइंस और सिविल लाइंस से पुराने शहर में इंटर करना भी अब आसान हो गया है. लेकिन इस आरओबी ने पैदल चलने वालों, रिक्शा चालकों और साइकिल चलाने वालों के लिए समस्या खड़ी कर दी है. पुल की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पैदल चलना और रिक्शा चढ़ाना व साइकिल से चलना बहुत मुश्किल है. इसको लेकर भरत लाल अनुरागी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने पीडीए, रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तीन महीने के अंदर फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता चालू करने के लिए कहा गया है.

इल्लीगल तरीके से रास्ता किया गया बंद

रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनने के बाद नीचे से निकला कोठा पार्चा और मेडिकल चौराहे को कनेक्ट करने वाला रास्ता फिलहाल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. याचिकाकर्ता भरत लाल अनुरागी का कहना है कि इल्लीगल तरीके से रास्ता बंद किया गया है. आरओबी का निर्माण कराया गया जो चालू हो चुका है, लेकिन बिना किसी उचित कारण फ्लाईओवर के नीचे के रोड को बंद कर दिया गया है.

तीन महीने में बनवाएं सड़क

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर आरओबी के नीचे की सड़क को बनवाया जाए, ताकि पैदल यात्री, रिक्शा चालकों और साइकिल वालों को दिक्कत न हो. मामले में 17 जुलाई अगली डेट निर्धारित की गई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगली डेट के पहले तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो डेट पर एडीए के सचिव, डीजीएम एनईआर को कोर्ट में पहुंचकर जवाब देना होगा.

Posted By: Vijay Pandey