सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता की मांग में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को वरीयता देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षा मित्रों को वरीयता नहीं दी जा रही है। क्या वह शिक्षा मित्रों को वेटेज देने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने विस्तृत जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई तीन मई को होगी। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने नन्द किशोर व 16 अन्य याचिका पर दिया है।

याचियों का कहना है कि वे सहायक अध्यापक थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वे शिक्षामित्र के तौर पर पढ़ा रहे हैं। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार पाठक केस में शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट देने एवं अगले दो वर्ष में योग्यता हासिल करने के बाद भर्ती में वरीयता देने का आदेश दिया है। 11 अप्रैल 2018 को जारी हुई भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को वरीयता नहीं दी जा रही है।

Posted By: Inextlive