-किराया जमा नहीं करने पर कोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 10 दिन बाद

नैनीताल: हाई कोर्ट ने सरकारी आवास का बकाया जमा करने संबंधी नोटिस का जवाब न देने पर पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी को दूसरी बार नोटिस सर्व किया है। यह भी कहा है कि यदि अब जवाब दाखिल नहीं किया गया तो न्यूजपेपर्स के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद नियत की गई है।

बाजार दर से हो किराया वसूली

सोमवार को चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रमेश रंगराजन व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में रुलक संस्था के अवधेश कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याची के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास का किराया निर्धारण 1997 से 2004 के सरकारी आदेश के अनुसार किया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर चुका है। याची ने पूर्व सीएम द्वारा जमा किराये पर सवाल उठाते हुए उनसे बाजार दर से किराया वसूली की मांग की। कहा कि अब तक सरकार द्वारा बाजार दर पर किराया नहीं जोड़ा गया है। कोर्ट ने साफ किया कि जनता के पैसे की वसूली हर हाल में की जाए। खंडपीठ ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी को व्यक्तिगत नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 दिन बाद के लिए नियत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य के सभी पूर्व सीएम द्वारा सरकारी आवास खाली कर दिए गए हैं और किराया भी जमा कर दिया गया है। मगर याची ने बाजार दर के हिसाब से किराया वसूली की मांग है।

Posted By: Inextlive