- ऊधमसिंहनगर की पीडि़ता को मिली रकम को हाई कोर्ट ने बताया नाकाफी

NAINITAL: हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीडि़ता को सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार मिला डेढ़ लाख मुआवजा बेहद कम माना है. कोर्ट ने पीडि़ता की ओर से और अधिक मुआवजा देने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को 20 मई तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं.

20 मई तक स्थिति साफ करे सरकार

ट्यूजडे को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में ऊधमसिंह नगर निवासी गुलनाज की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया था कि 29 नवंबर 2014 को अस्लातपुर थाना गसलड़ी, जिला मुरादाबाद निवासी फरहान ने उस पर तेजाब फेंक दिया था. इस हमले से वह बुरी तरह झुलस गई थी. याचिका में यह भी कहा कि सरकार ने सिर्फ डेढ़ लाख का मुआवजा दिया. गुलनाज ने मुआवजा स्वरूप 50 लाख रुपये और दिए जाने की मांग की है. कहा है कि इस घटना से उसका सीना और कान खराब हो गए हैं. अब वह साधारण जिंदगी नहीं जी सकती और जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार एसिड अटैक पीडि़ता को डेढ़ लाख मदद की ही दी जा सकती है. एकलपीठ ने इस रकम को बेहद कम मानते हुए सरकार को 20 मई तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं.

Posted By: Ravi Pal