- एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का मामला

- जमानती वारंट व केस में अगली कार्रवाई पर भी रोक लगाई

NAINITAL: हाई कोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल को नोटिस जारी किया है। साथ ही विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कमेंट्स लिखने पर नामजद एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष के खिलाफ निचली कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के साथ ही मामले में अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।

विधायक देशराज ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

थर्सडे को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल पिछले साल चार अगस्त को झबरेड़ा थाने में विधायक देशराज द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन व उसके साथियों पर विकास कार्यो से अनुचित लाभ लेने की डिमांड करते हैं। जब अनुचित लाभ नहीं दिया गया तो उनके द्वारा सोशल मीडिया में विधायक के खिलाफ जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। विधायक के अनुसार उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया। निचली कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने पर सचिन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके द्वारा सोशल मीडिया में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट व केस में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी।

Posted By: Inextlive