दस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आवेदक को मिलेगा हर्जाना

लाइसेंस के लिए विभाग ने तय किया है सात दिन का समय

Meerut। ड्राइविंग लाइसेंस बनने में होने वाली देरी से आवेदक को होने वाली परेशानी पर अब परिवहन विभाग कड़ा रुख अपनाने जा रहा है, जिसके तहत लाइसेंस बनने में निर्धारित समय से अधिक देरी पर डिस्पैचिंग एजेंसी स्मार्ट कार्ड का पांच फीसदी या प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से आवेदक को हर्जाना देगी।

लखनऊ से आएगा कार्ड

दरअसल, आरटीओ कार्यालय में डीएल बनने के बाद आवेदक को स्मार्ट कार्ड डाक के द्वारा घर पर डिलीवर किया जाता है। हालांकि इसके लिए सात दिन का समय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके कई बार विभागीय लापरवाही के चलते आवेदक का लाइसेंस लेट हो जाता है या कभी-कभार आवेदक तक पहुंच ही नहीं पाता। इस प्रकार की शिकायतों में इजाफा होने के बाद लखनऊ मुख्यालय स्तर पर ही एक एजेंसी से अनुबंध कर पूरे प्रदेश के लाइसेंस लखनऊ से ही जारी करने का निर्णय लिया गया है। नए साल से आवेदक का लाइसेंस लखनऊ से ही डिस्पैच किया जाएगा।

10 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

परिवहन विभाग ने लाइसेंस डिलीवरी में गंभीरता बरतने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्धारित सात दिन के भीतर लाइसेंस आवदेक तक न भेजने पर स्मार्ट कार्ड का पांच फीसदी या प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से पेनल्टी देने का आदेश दिया है। इस एग्रीमेंट में एजेंसी द्वारा किसी कुरियर कंपनी से लाइसेंस समय से डिलीवर करने का अनुबंध किया जा रहा है।

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मुख्यालय स्तर पर लखनऊ से लाइसेंस भेजने की तैयारी चल रही है। संभावित है कि अब डाक के बजाए कुरियर कंपनी लाइसेंस डिलीवरी करे। ऐसे में आवेदक को निर्धारित समय के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा।

चंपा लाल निगम, आरआई

Posted By: Inextlive