ददुआ परिवार की धमकी पर हाई कोर्ट ने डीएम को दिया नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश

ददुआ परिवार की धमकी से डरे परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम के समक्ष आवेदन करने को कहा है। कोर्ट ने डीएम को 9 मई 2014 के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार शीघ्र सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में याचिका प्रमोद कुमार सिंह की तरफ से दाखिल की गयी थी। यह फैसला जस्टिस पंकज मित्तल और मुख्तार अहमद ने दिया है।

35 लाख लिए, लौटाए सिर्फ 8 लाख

हाई कोर्ट में याचिका पर बहस करते हुए याची के अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्र ने बताया कि याची सरदार बल्लभ भाई पटेल एजूकेशन सोसायटी जलालपुर हंडिया का चेयरमैन है। उससे बाल कुमार पटेल, राम सिंह पटेल पुत्र बाल कुमार पटेल तथा वीर सिंह पटेल पुत्र दस्यु सरगना ददुआ उर्फ शिव कुमार ने कई तिथियों पर कुल मिलाकर 35 लाख रुपए आवश्यक कार्य बताकर लिए। उन्होंने इसमें से आठ लाख रुपये लौटाए और बाकी मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याची ने सम्पूर्ण स्थिति से थानाध्यक्ष उतरांव, डीजीपी लखनऊ, एसएसपी इलाहाबाद, जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद को प्रर्थना पत्र देकर अवगत कराया। काफी प्रयास के बाद थाना उतरांव में रपट 12 जून 2018 को दर्ज की गई। लेकिन, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आरोपित सांसद व विधायक चुने गए, याची की जान माल को किसी भी समय खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि उनका आपराधिक इतिहास भी है।

Posted By: Inextlive