- एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की गई

एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की गई

BAREILLY:

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इनकम टैक्स केलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्म के माध्यम से आवेदक को वर्ष भर में खाते में किए गए लेन-देन की जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर एसएफटी फॉर्म भरा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंडे को एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की।

वेबसाइट पर फाइल करना होगा

इनकम टैक्स अधिकारी सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण एनपी सिंह ने बताया कि एसएफटी फॉर्म से इनकम टैक्स विभाग को लेन- देन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। साल में सिर्फ एक बार 30 लाख तक की अचल संपत्ति के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों को ब्योरा देना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट Posted By: Inextlive