PATNA : एक महिला को पहले शराबबंदी कानून में पहले गलत तरीके से फंसाया और फिर छोड़ने के नाम पर रिश्वत में मोटी रकम की डिमांड की। डिमांड नहीं पूरी हुई तो दो दिनों तक हिरासत में रखा और फिर बिना आरोप के ही जेल भेजने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। यह कहानी है पाटलिपुत्रा के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजीव शेखर झा की, जिन्हें पटना जोन के आईजी ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर के थाना प्रभारी बनने पर 10 साल का वैन कर दिया गया है।

आए दिन मिलती हैं शिकायतें

दो वषरें से प्रदेश में शराबबंदी का कठोर कानून लागू है। शराबबंदी कानून में गलत तरीके से फंसाए जाने की शिकायतें भी तेजी से आम हुई। ऐसी शिकायतें सरकार और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पास लगातार पहुंच रहीं हैं। ऐसा ही राजधानी पटना से जुड़ा एक मामला चर्चा में रहा है। पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के केशरी नगर की रहने वाली महिला नीतू कुमारी ने पुलिस मुख्यालय से लेकर जोनल आईजी पटना से की थी। महिला का आरोप था कि पाटलिपुत्रा कांड संख्या 156 /17 में तत्कालीन थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संजीव शेखर झा ने रात में फोन कर बुलाया और लगातार दो दिनों तक हिरासत में रखा। छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी। जब पैसा नहीं दिया तो जेल भेजने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। कोर्ट ने आरोप सही नहीं मिलने से मुक्त कर दिया।

तीनों आरोप पाए गए सही

जोनल आईजी नैय्यर हसनैन खां ने महिला के आरोप को गंभीरता से लिया और पटना एसएसपी मनु महाराज से 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट मांगी। जांच के दौरान एसएसपी ने महिला द्वारा लगाए गए तीन आरोपों को सही पाया। एसएसपी द्वारा जांच रिपोर्ट में बताया गया हैं कि उक्त आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला को रात में फोन कर बुलाया और गलत तरीके से हिरासत में रखा। एफआईआर में गलत अभियुक्त बनाया और आरोप नहीं रहते हुए भी जेल भेजने के लिए कोर्ट भेजा। वहीं मामले की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को नहीं दी गई। यह भी सही पाया गया कि कोर्ट ने उक्त महिला और उनके ड्राइवर को साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया है।

रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई

एसएसपी की जांच रिपोर्ट आने के बाद जोनल आईजी नैय्यर हसनैन खां ने इंस्पेक्टर संजीव शेखर झा को निलंबित कर दिया है एवं मद्धनिषेद के बने कानून के तहत अगले 10 वषरें तक थानेदार पद से मुक्त रखने का निर्देश जारी किया है। आईजी ने पटना के एसएसपी से 3 दिन के अंदर आरोपी इंस्पेक्टर संजीव शेखर झा के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है साथ ही आदेश दिया है कि उक्त कांड संख्या 156 /17 का जांच स्वयं एसएसपी करेंगे।

शराब से जुड़े मामले में कोई मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी निर्दोष को नहीं फंसाएं, इससे पुलिस की छवि खराब होती है।

नैय्यर हसनैन खां, जोनल आईजी, पटना

Posted By: Inextlive