पांच अप्रैल को जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई

PRAYAGRAJ: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं अभिनेता राजबब्बर को विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से शनिवार को राहत मिल गयी. कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई की तिथि पांच अप्रैल मुकर्रर की है. 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया.

ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहे

विशेष जज पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजबब्बर ढाई घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे. उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र व कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार तिवारी ने अंतरिम जमानत अर्जी पर तर्क प्रस्तुत किया. कोर्ट ने अभियोजन को निर्देशित किया है कि अग्रिम तिथि पर अपनी आख्या प्रस्तुत करें. मामला लखनऊ जिले के थाना हजरतगंज में दर्ज रपट के अनुसार 17 अगस्त 2015 को चौकी प्रभारी लक्ष्मण मेला ने रपट दर्ज कराई कि कांग्रेसी नेता गन्ना भुगतान, अपराध, भ्रष्टाचार तथा पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर भाषण दे रहे थे. अचानक विधान सभा घेरने के लिए जाने लगे. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ईट पत्थर चले जिसमें कई अफसरों को चोटें आईं थीं.

अभियोजन ने भी कसी कमर

उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर की जमानत अर्जी पर प्रबल विरोध करने के लिए अभियोजन की ओर से एसपीओ राधाकृष्ण मिश्र, राजेश गुप्ता, हरिओंकार सिंह, गुलाबचंद्र अग्रहरि ने तैयारी शुरू कर दी है. मामला प्राणघातक हमले से जुड़ा है. जिसमें एडीएम निधि श्रीवास्तव, एसपी राजीव मेहरोत्रा, सीओ अवनीश मिश्र, एसओ विकास पांडेय समेत पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई थीं.

Posted By: Vijay Pandey