बैंक में पर्याप्त कैश न होने के बावजूद चेक देकर बैनामा कराने का है मामला

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ALLAHABAD:

जिला न्यायालय द्वारा मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के खिलाफ तामीला सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा किया जाएगा। पुलिस गैर जमानती वारंट का तामीला कराने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की फिराक में है।

अगली सुनवाई चार जुलाई को

मामला यह है कि मेयर ने सिटी में एक सम्पत्ति की खरीदारी की है। इसकी कीमत 28 लाख रुपए दिखाई गई है। उन्होंने दस-दस लाख रुपए के चेक देकर बैनाम की रकम अदा करके रजिस्टर्ड करा ली। विक्रेता ने चेक को कैश कराने के लिए बैंक में लगाया। उसके मुताबिक बैंक कर्मियों ने बताया कि खाते में पर्याप्त रकम न होने से भुगतान नहीं हो सकता। इसके बाद याची जंग बहादुर ने 17 नवम्बर 2017 को इस बाबत नोटिस दिया। भुगतान न होने पर याची ने कोर्ट का सहारा लिया। विशेष न्यायाधीश एलडी मिश्र ने तलवी आदेश देखा, नगर प्रमुख के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट का जारी कर दिया। इस आदेश से क्षुब्ध नगर प्रमुख द्वारा निगरानी याचिका सेशन न्यायलय में पेश किया किंतु यहां भी अनुपस्थित न रहने के कारण निगरानी याचिका खारिज हो गयी। याची ने निचली अदालत में आदेश पेश करके निवेदन किया कि प्रकारण में कोई स्थगन आदेश नहीं हैं। विपक्षी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। आधार पर्याप्त पाते हुए कोर्ट ने नगर प्रमुख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई तिथि चार जुलाई मुकर्रर कर दी।

कई के खिलाफ मुकदमें की दी अर्जी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अध्यक्ष लोकसेवा आयोग यूपी परीक्षा नियामक अंजू कटियार तथा कई अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध याची के अधिवक्ता मनीष खन्ना ने पेश किया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को आदेशित किया है कि वे अपनी आख्या चार जुलाई को पेश करें। याची राणा यशवंत प्रताप सिंह ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। आयोग द्वारा संचालित पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा 19 जून 2018 को इलाहाबाद व लखनऊ में आयोजित हुई थी। जो प्रश्न पत्र प्रथम पाली में वितरित किए गए थे उसे द्वितीय पाली में भी वितरित किया जाना था। इससे प्रतिभागियों में असंतोष हुआ और इनके द्वारा अपराधिक घटना हुई है। मुकदमा दर्ज विधि अनुसार विवेचना सिविल लाइंस को दी जाए।

Posted By: Inextlive