अगर आप आयकरदाता हैं तो अब सारे काम आसानी से हो सकेंगे. सीबीडीटी ने इनकम टैक्‍स की वार्षिक करदेयता की गणना करने के लिये नया ऑनलाइन टैक्‍स कैलकुलेटर लांच किय है. इसे महीने के अंत तक रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्‍सपेयर्स के पर्सनल इनबॉक्‍स में भेजा जा सकता है.


कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामयह टैक्स कैलकुलेटर आईटी डिपार्टमेंट के वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया है. यह कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है. इसका मकसद टैक्सपेयर को फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले मदद देना है. कैलकुलेटर को हर साल बजट के बाद अपडेट किया जाता है. इसको सेंट्रल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की तरफ से टैक्स रेट के मुताबिक वित्त मंत्री के एनांउसमेंट के हिसाब से बैलेंस किया जाता है. आईटीआर फाइलिंग हुई आसान
डिपार्टमेंट के सिस्टम्स डायरेक्टोरेट ने हाल ही में ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है. इसमें टैक्सपेयर, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट या किसी और एंटिटी अपनी लाइबिलिटी कंप्यूटर कर सकता है. इसके साथ ही भरे गये फॉर्मेट को प्राइवेट ई-मेल या टैक्स प्लानर, इंटरमीडियरी या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास भेजा जा सकता है. आईटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक,'लोगों के लिये आईटीआर फाइलिंग बहुत ही आसान बनाने के मकसद से डिपार्टमेंट की तरफ से उठाये गये नये कदमों के तहत टैक्स कैलकुलेटर ई-मेल करने की फैसिलिटी लांच की गई है.'आईटीआर की टू कापी


टैक्स कैलकुलेटर किसी इंडिविजुअल या किसी भी कैटेगरी के टैक्सपेयर की टोटल टैक्स लाइबिलिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, गेंस और एग्री इनकम सहित कई मदों में कंप्यूट करता है. टैक्स कैलकुलेटर आईटीआर की टू कापी की तरह होता है. डिपार्टमेंट जल्द टैक्सपेयर्स को उनके आईटी रिफंड्स के स्टेटस और टैक्स स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के बारे मे अपडेट करना शुरू करेगा.

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari