पूर्व सांसद अतीक की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिग से कराने की दी थी सलाह

ALLAHABAD: जेल अधीक्षक जिला कारागार देवरिया डीके पाण्डेय ने विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी को पत्र के माध्यम से सलाह दी कि अतीक अहमद के चार्ज, डिस्चार्ज की बहस वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रुप से तलब करते हुए स्पस्टीकरण 17 सितम्बर को पेश करने का आदेश दिया। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पेशी शनिवार को होनी थी। तीनों मुकदमे थाना धूमनगंज में कायम हुए थे। आरोप सुनिश्चित किए जाने के लिए तर्क सुनने का अवसर कोर्ट ने दिया था। जेल अधीक्षक देवरिया ने उन्हें पेश करने की बजाय सलाह कोर्ट के समक्ष प्रेषित किया। विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने निष्कर्ष में पाया कि मामला उच्च न्यायालय से त्वरित निस्तारण के लिए आदेश पर सुनवाई की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेल अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा अभियुक्त अतीक अहमद को लाभ पहुंचाने के लिए वाद के त्वरित विचारण एंव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

Posted By: Inextlive