Allahabad : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्ट डॉ. एके बंसल को थाने से जमानत पर छोडऩे तथा उन्हीं आरोपों पर अन्य की गिरफ्तारी के मामले में एसएसपी इलाहाबाद से स्पष्टीकरण सहित जवाबी हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने एसएसपी व एसओ कीडगंज को केस डायरी के साथ 29 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है.


 

सीए ऋषी कोहली की याचिका

यह आदेश जस्टिस रवींद्र सिंह तथा जस्टिस दिनेश गुप्ता की खंडपीठ ने जीवन ज्योति अस्पताल के चार्टर्ड एकाउंटेंट ऋषी कोहली की याचिका पर दिया है। याचिका में कीडगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायालय ने पहले ही याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। उल्लेखनीय है कि छापे के दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा गया था और उनके वाहनों में तोडफ़ोड़ की गई थी। इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ओर से कीडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें डॉ। बंसल समेत तमाम अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि डॉ। बंसल को चंद घंटों के भीतर ही थाने से जमानत दे दी गई थी। यह तब हुआ जबकि आपराधिक धाराएं सभी आरोपियों पर समान रूप से लगाई गई हैं। न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित मानते हुए एसएसपी व एसओ को तलब किया है.

Posted By: Inextlive