रांची : अवैध आग्नेयास्त्र रखने व उग्रवादी एक्टिविटी में शामिल रहने के जुर्म में चार लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. इन पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह का एक्स्ट्रा कारावास भी भुगतना पड़ेगा. सजा पाने वालों में पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के दुलसुलमा गांव निवासी जेपीसी (झारखंड प्रस्तुति कमेटी) सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ रंगबहादुर सिंह, इंद्रदेव कुमार व संजय सिंह के अलावा गढ़वा जिले के रमकंडा थाना एरिया के तेतरियाडीह निवासी नंददेव प्रसाद शामिल है.

हथियार व गोली संग धराए थे

इस केस में सतबरवा ओपी के तत्कालीन प्रभारी महेश्वर प्रसाद रंजन ने चार लोगों के खिलाई नेम्ड एफआईआर लॉज कराई थी. इसमें कहा गया था कि ये लोग अवैध हथियार व गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे. इनपर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की एक्टिविटी में शामिल रहने को लेकर प्राथमिकी दर्ज थी. एफआईआर में जिक्र है कि आठ जनवरी 2014 की सुबह थाना प्रभारी रंजन को सूचना मिली थी कि 22 दिसंबर 2013 की रात बिजली सबस्टेशन सतबरवा में मारपीट करने व विद्युत कर्मियों का मोबाइल छीन दो लाख रुपये मांगने वाले जेपीसी उग्रवादी दुलसुलमा पहाड़ी के पास मौजूद हैं. पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. इस दौरान रंगबहादुर सिंह के पास से लोहे की गोली, लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया. वहीं उसके साथी नंददेव के पास से एक रिवाल्वर रिकवर हुआ था. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

Posted By: Prabhat Gopal Jha