बहुचर्चित बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी शहजाद अहमद को साकेत कोर्ट ने हत्‍या का दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशन जज राजेंद्र कुमार शास्त्री ने गत 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


हत्या और हत्या के प्रयास का दोषीसाकेत कोर्ट ने शहजाद को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसके इस मामले में फंसाए जाने की दलील को खारिज कर दिया. शहजाद को इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की हत्या और एनकाउंटर में घायल दो अन्य अधिकारियों के हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया गया है. इस मामले में उसे सजा सोमवार 29 जुलाई को सुनाई जाएगी.अभियोजन ने कहा पर्याप्त सुबूतअंतिम जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा था कि शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं. अभियोजन पक्ष ने 70 गवाह पेश किए थे, जिनमें से छह चश्मदीद थे. वहीं, शहजाद ने अपने बचाव में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद दो आतंकियों सैफ और जीशान की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराई थी. उसका कहना है कि उसे मामले में फंसाया गया है.परिजनों की आंखें फैसले पर
दिल्ली में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मारे गए सभी लोगों के परिजनों की आंखे इस फैसले पर टिकी थी. पुलिस को पता चला था कि घटना को अंजाम देने वाले आतंकी बटला हाउस के एक फ्लैट में छिपे हुए हैं. 19 सितंबर, 2008 को पुलिस ने फ्लैट को घेर लिया तो अंदर से फायरिंग होने लगी. गोली लगने से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई. जवाबी फायरिंग में दो कथित आतंकी भी मारे गए.

Posted By: Satyendra Kumar Singh