Kanpur: होटल गिरजा-इन में मौजमस्ती करते पकड़े गए कपल्स की गिरफ्तारी का मामला. नाबालिग लडक़ी को नारी निकेतन भेजा गया


वकील गलत ठहरा रहे हैहोटल गिरजा-इन में पकड़े गए लडक़े लड़कियों पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई को वकील गलत ठहरा रहे है। उनके मुताबिक यह केस कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। इसमें पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ सकती है। वहीं, पुलिस का दावा है कि घटना स्थल में मिले सबूत के आधार पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इधर, सोमवार को सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया, तो उसमें एक लडक़ी नाबालिग निकली। उसको नारी निकेतन भेजा गया है, जबकि शेष आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने छापा मारा था
हरबंश मोहाल थाने से चंद कदम दूर होटल गिरजा इन में रविवार को सीओ कलक्टरगंज की अगुवाई में पुलिस ने छापा मारा था। जहां से 11 जोड़े अश्लीलता करते हुए पकड़े गए थे। जिन पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा के मुताबिक इस केस में आरोपियों पर पीटा एक्ट की कार्रवाई गलत है। पीटा एक्ट देह व्यापार के गिरोह में लगता है। इसमें लडक़े लड़कियां अपनी मर्जी से होटल गए थे। वहां पर किसी ने उनको नहीं बुलाया था। इसमें कोई संचालक नहीं है। इसमें न तो कोई ग्राहक और न ही कोई कस्टमर है। इसलिए आरोपियों पर पीटा एक्ट नहीं लग सकता। यही राय सीनियर एडवोकेट जितेंद्र कश्यप की है। उनका कहना है कि ट्रायल के दौरान पुलिस के साक्ष्य टिक नहीं पाएंगे। इसमें अभियोजन पक्ष कोई ठोस दलील नहीं दे पाएंगे।

Posted By: Inextlive