RANCHI: विवेकानंद स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा रुचि कुमारी का अपहरण राकेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह के ड्राइवर राजू सिंह ने किया है। रुचि के परिजनों ने दर्ज प्राथमिकी में राजू सिंह को ही आरोपी बनाया है। वहीं, अप्राथमिक अभियुक्त रिंकू सिंह है। इधर, ड्राइवर राजू सिंह ने रिंकू सिंह के यहां से काम छोड़ दिया है। राजू सिंह इस वक्त रुचि को लेकर कहां है, उसका अता-पता पुलिस पांच महीने में भी नहीं ढूंढ पाई है।

पूर्व में भी शादी कर चुका है राजू सिंह

राजू सिंह आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति है। उसने वर्ष 2011 में हाजीपुर(वैशाली) में रहनेवाली किरण कुमारी से शादी भी रचाई है। उसकी पत्‍‌नी किरण कुमारी देवी ने हाजीपुर के महिला थाने में आवेदन भी दिया है, जिसमें उसने पति राजू सिंह, ससुर सीयाराम सिंह, गोतनी रंजू देवी, जेठ लालू सिंह, ननद मुन्नी देवी और चचिया सास मीरा देवी पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने कहा है कि राजू सिंह और उसके परिवार वाले दहेज के रूप में उससे पांच लाख रुपए की डिमांड किए थे। डिमांड पूरी नहीं होने पर उसके शरीर पर कई बार केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया गया।

22 सितंबर को रुचि को लेकर गया था हाजीपुर

किरण कुमारी देवी के आवेदन के मुताबिक, राजू सिंह 22 सितंबर को रुचि कुमारी को लेकर हाजीपुर स्थित गांव गया था। उस वक्त उसने पत्‍‌नी से पांच लाख रुपए मांगे थे। राजू सिंह के साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे।

ससुर ने रखा था बहू किरण से शादी का प्रस्ताव

जब किरण कुमारी देवी ने इस बात की शिकायत ससुर सीयाराम सिंह से की, तो उन्होंने भी दहेज लाने का दबाव बनाया। कहा गया कि वह तो दूसरी शादी रचा रहा है, अब तुम मेरे पास रह जाओ। ऐसा नहीं करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई।

रिंकू सिंह को बनाया गया है अप्राथमिक अभियुक्त

जगन्नाथपुर थाना पुलिस रुचि के किडनैपिंग मामले में राकेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह को कांड संख्या- 275/14 के तहत धारा 366(ए)/120 बी अप्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए जेल भेज दी थी। पुलिस द्वारा सौंपे गए सारांश ज्ञापन में कहा गया है कि यह कांड का अप्राथमिक अभियुक्त है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि वादी एवं गवाहों ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने में षडयंत्र रचा है। राजू सिंह अप्राथमिक अभियुक्त के साथ रह कर पांच सालों से चालक का काम कर रहा था। अप्राथमिक अभियुक्त रिंकू सिंह वादी को पहले भी मजा चखाने की धमकी दे चुका था। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

रुचि के पिता ने बनाया है राजू सिंह को मुख्य आरोपी

रुचि के पिता सत्येंद्र राय ने जगन्नाथपुर थाना पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में रिंकू सिंह के ड्राइवर राजू सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। इसमें कहा गया है कि रुचि के स्कूल जाने के दौरान 22 अगस्त की सुबह 7.40 बजे ही राजू सिंह ने जबरदस्ती शादी करने के उद्देश्य से उसे किडनैप कर लिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजू सिंह के बारे में रिंकू सिंह को पूरी जानकारी है। राजू सिंह ने ही सत्येंद्र राय को जान से मारने की धमकी दी है। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि राजू सिंह के भाई का मकान बूटी मोड़ में है।

आई नेक्स्ट पहुंचा रिंकू सिंह, बताया-मैं निर्दोष हूं

आई नेक्स्ट में खबर प्रकाशित होने के बाद अप्राथमिक अभियुक्त राकेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह अखबार के ऑफिस में आए। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस और रुचि के परिजनों द्वारा जबरन आरोपी बनाया जा रहा है। उसने स्वीकार किया कि क्वार्टर के झगड़े में उसने रुचि की मां गीता देवी से झंझट किया था। लेकिन, जब से रुचि के किडनैपिंग केस में उसका नाम आया है, वह उस क्वार्टर की ओर झांकता भी नहीं है। हालांकि रुचि के परिजनों ने राजू सिंह को आरोपी बनाया है। जेल से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने राजू सिंह की तलाश भी की। लेकिन, वह नहीं मिला। हम लोग उसके घर भी गए थे। लेकिन, राजू सिंह वहां से भी फरार हो चुका है।

Posted By: Inextlive