Bareilly:बरेली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को दिन भर अफरा-तफरी का माहौल रहा. अक्सर ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में आराम से विराजमान रहने वाले पुरुष यात्रियों के लिए यह दिन परेशानी भरा रहा. बरेली से गुजरने वाली कई ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट को स्टेशन पर खाली करवाया गया. यही नहीं पार्सल वैगन में सफर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई. अभियान के बाद महिलाओं ने रेल प्रशासन को खूब थैंक्स भी कहा.

Male passengers हुए 'लाइन हाजिर'
ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट होता है पर क्या उसमें सिर्फ फीमेल पैसेंजर्स ही बैठती हैं? जवाब हम सभी को पता है। मंडे को रेलवे ने इसी जवाब को क्लीयर करने के लिए एक पहल की। बरेली जंक्शन पर स्टेशन अधीक्षक आदिल जिया सिद्दीकी के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम की मुस्तैदी देखकर लेडी पैसेंजर्स ने जहां राहत की सांस ली, वहीं मेल पैसेंजर्स भागते-दौड़ते नजर आए।
अभियान नंबर 1
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 14554 ऊना हिमांचल एक्सप्रेस। महिला कोचेज में फीमेल पैसेंजर्स से ज्यादा मेल पैसेंजर्स सवार थे। अचानक एक शोर हुआ कि जल्दी से कोच खाली करो नहीं तो पेनाल्टी कट जाएगी। गाड़ी चलने लगी और कई मेल पैसेंजर टीम के हत्थे चढ़े। ऐसी गलती फिर न करने की रिक्वेस्ट पर टीम ने सभी को चेतावनी देकर जाने तो दिया लेकिन साथ ही कड़ी हिदायत दी। कहा कि अगली बार ऐसा करने पर पक्का सजा भुगतनी होगी।
अभियान नंबर 2
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गाड़ी संख्या 54376 बरेली प्रयाग फैजाबाद पैसेंजर। निरीक्षण दल के करीब पहुंचते ही लगेज यान में ट्रैवलिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। टीम जब तक लोगों को अपने कब्जे में लेती, तब तक लगेज यान से कूदकर पैसेंजर्स भाग निकले।
अभियान नंबर 3
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी संख्या 14235 बरेली वाराणसी एक्सपे्रस। लेडीज कंपार्टमेंट में मेल पैसेंजर्स आराम से बिस्तर लगाकर लेटे थे और वहीं फीमेल पैसेंजर्स अपने लिए जगह की तलाश कर रही थीं। अचानक निरीक्षण टीम को आते देख ट्रेन वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ पेनाल्टी और सजा के डर से भागने में कामयाब हुए और कुछ पकड़ में आ     गए। टीम ने पकड़े गए मेल पैसेंजर्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनसे कहा गया कि अगली बार से लेडीज कंपार्टमेंट में जर्नी महंगी पड़ेगी।
जुर्माना या फिर सजा
रेलवे एक्ट के मुताबिक, महिला कंपार्टमेंट में मेल पैसेंजर्स का और लगेज कंपार्टमेंट में किसी भी पैसेंजर का ट्रैवल करना कानूनन अपराध है। इन अपराधों में पकड़े जाने पर पैसेंजर को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसमें आरोपी पर अर्थदंड या तीन महीने तक के कारावास का प्रावधान है। जुर्माना अदा न किए जाने पर मजिस्टे्रट आरोपी की सजा में इजाफा भी कर सकते हैं।
रेलवे की टीम ने जिस तरह से आज अभियान चलाया है अगर इसी तरह का अभियान रोज चलाए तो लेडीज को ट्रैवलिंग के दौरान काफी राहत महसूस होगी।
  -पूनम, पैसेंजर

ऑफिसर्स अगर चाह लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनमें इच्छाशक्ति की कमी है। मंडे को जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है।
  -रचना जायसवाल, पैसेंजर
रेलवे एक्ट के मुताबिक ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में मेल पैसेंजर्स और लगेज कंपार्टमेंट में किसी भी पैसेंजर का ट्रैवल करना कानूनन अपराध है। इसके तहत रेलवे समय-समय पर आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से अभियान चलाता रहता है।
-आदिल जिया सिद्दीकी, स्टेशन अधीक्षक, बरेली जंक्शन

Report by: Amber Chaturvedi

Posted By: Inextlive