30 अप्रैल है कंपोजिशन की लास्ट डेट

रिटर्न भरने की लास्ट डेट हैं इसी महीने

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PRAYAGRAJ: नये फाइनेंशियल इयर का पहला महीना व्यापारियों के लिए डाक्यूमेंटेशन का बड़ा सर दर्द लेकर आ गया है. व्यापारियों को इस महीने में कई रिटर्न दाखिल करने हैं. रिटर्न भरने में लापरवाही हुई तो पेनाल्टी भी भरना करना पड़ सकता है. क्या-क्या काम जरूरी हैं, इस पर डाल लेते हैं एक नजर.

30 तक चुनें कंपोजिशन स्कीम

सीबीआईसी ने सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपोजिशन स्कीम चुनने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है. उनको 6 फीसदी टैक्स भरना होगा. टैक्स विभाग ने 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम चुनने की लास्ट डेट 30 अप्रैल निर्धारित की है. कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवा प्रदाताओं को छह प्रतिशत की निचली दर से कर देने की सुविधा होगी. बता दें कि ज्यादातर सेवाओं पर 12 से 18 प्रतिशत के बीच टैक्स अप्लाई होता है.

व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

10 अप्रैल तक ई-कॉमर्स में व्यापार करने वालों को मार्च 2019 का जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-8 दाखिल करना है.

10 अप्रैल तक ऐसे व्यापारी जिन्हें टीडीएस काटना है, को भी मार्च 2019 का जीएसटीआर-7 दाखिल करना है.

11 अप्रैल तक ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ प्रति वर्ष से अधिक है, उन्हें मार्च का जीएसटीआर-1 दाखिल करना है.

13 अप्रैल 2019 तक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फर्म को अपना जीएसटीआर-6 दाखिल करना है .

19 तक ऐसे व्यापारी जो कंपोजीशन योजना में हैं को त्रैमासिक रिटर्न जीएसटीआर-4 दाखिल करना है

20 अप्रैल तक जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को अपना मार्च माह का जीएसटीआर-3बी दाखिल करना है.

30 अप्रैल तक ऐसे व्यापारी जिनकी वार्षिक बिक्री डेढ़ करोड़ से कम है को अपना बिक्री का त्रैमासिक रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करना है.

22 अप्रैल 2019 के पूर्व ऐसी कंपनी जिसने कोई लोन या एडवांस प्राप्त किया है और 1 अप्रैल 2014 से 22 जनवरी 2019 तक उसे अपने यहां डिपाजिट में नहीं दर्शाया है उन्हें डीपीटी-3 फॉर्म भरना है.

25 अप्रैल तक प्रत्येक कंपनी जो 31 दिसंबर 2017 के पहले इनकॉरपोरेट हुई है को कंपनी से संबंधित जानकारी और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का पता एक्टिव फार्म आईएनसी 22ए जमा करना है.

30 अप्रैल के पहले फॉर्म डीआईआर-3 केवाईसी-डायरेक्टर्स की केवाईसी 31 मार्च 2019 हेतु आवेदन करना है.

25 अप्रैल के पहले मार्च महीने का ईपीएफ रिटर्न फाइल हो जाना चाहिये.

अलग-अलग रिटर्न भरने के लिए निर्धारित डेड लाइन से पहले काम खत्म कर लें, नहीं तो सर्वर फेल होने पर दिक्कत बढ़ सकती है.

महेंद्र गोयल

प्रदेश अध्यक्ष, कैट

Posted By: Vijay Pandey