- नॉमिनेशन के लिए नेता जी को पिछले 5 वर्षो में फाइल किए गए इनकम टैक्स की देनी होगी जानकारी.

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KANPUR: ईमानदारी की कसमें खाकर आपका वोट मांगने वाले नेताजी कैसे मालामाल हुए, इसका पता उनके नॉमिनेशन से पता चल जाएगा. नेता जी को अब एक नहीं बीते 5 वर्षो का इनकम टैक्स का डिटेल देना होगा. वह भी केवल अपना ही नहीं पूरी फैमिली की इनकम टैक्स की जानकारी देनी होगी.

नॉमिनेशन के साथ
कानपुर में चौथे चरण यानि 29 अप्रैल को वोटिंग हैं. इसमें कानपुर, अकबरपुर, मिश्रिख आदि पॉर्लियामेंट सीट शामिल हैं. 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन होगा. अबकि बार नॉमिनेशन के दाखिल किए जाने वाले फॉर्म 26 (शपथ-पत्र) में संशोधन किया गया है. पहले केवल लास्ट ईयर फाइल किए गए इनकम टैक्स की डिटेल ही देनी होती है. अब लास्ट ईयर के अलावा पछले 5 साल में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न( टोटल इनकम) की जानकारी देनी होगी. इसमें नेता जी के अलावा उनकी वाइफ, बच्चों व डिपेंडेंट्स को भी शामिल किया गया है. यही नहीं पहले की तरह नेता जी को चल, अचल संपत्ति के अलावा मुकदमों का डिटेल भी देना होगा.

देश-विदेश में प्रॉपर्टी
इलेक्शन लड़ने वाले नेताओं को केवल देश में ही प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं होगी, उन्हें विदेशों में प्रॉपर्टी व जमा धनराशि की डिटेल भी देनी होगी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी एनटी भूटिया की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. यही नहीं कैंडीटे को बैंक या अन्य फाइनेंशियल ईयर से लिए लोन, गवर्नमेंट ड्यूज की भी जानकारी देनी होगी.

इनको देनी होगी पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स में दिखाई टोटल इनकम

1- कैंडीडेट

2- कैंडीडेट के पति/पत्नी

3- डिपेंडेंट्स

4- हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली

ये डिटेल भी देनी होगी

1- कैश इन हैंड

2- बैंक आदि में जमा धन, एफडीआर

3-शेयर, बांड, म्यूचुअल फंड्स आदि

4- इंश्योरेंस पॉलिसीज, ,नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स

5-पर्सनल लोन

6- वेहिकल्स

7- ज्वेलरी आदि

8- एग्रीकल्चर लैंड्स की डिटेल, मार्केट वैल्यू

9- नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स की डिटेल, मार्केट वैल्यू

10- मार्केट वैल्यू सहितकामार्शियल बिल्डिंग्स की डिटेल

11- मार्केट वैल्यू सहित रेजीडेंशियल बिल्डिंग्स की डिटेल

(कैंडीडेंट, स्पाउस, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली, डिपेंडें्ट्स की अलग-अलग डिटेल देनी होगी)

Posted By: Manoj Khare