कल से मुख्यालय से बनेगा लाइसेंस
325 डीएल रोज ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस से
125 डीएल रोज देवा रोड एआरटीओ ऑफिस से 75 सौ डीएल हर माह राजधानी से 2 लाख डीएल हर माह प्रदेश में - शनिवार से परिवहन आयुक्त मुख्यालय से जारी होंगे डीएल lucknow@inext.co.in LUCKNOW: प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था शनिवार से शुरू हो जाएगी. इसमें आवेदकों को कई झंझटों से छुटकारा तो मिलेगा साथ ही उनके 22 रुपए भी बचेंगे. लाइसेंस अब परिवहन विभाग मुख्यालय से जारी किए जाएंगे. अभी तक ये आरटीओ ऑफिस से भेजे जाते थे. पांच साल का ठेकाआईटी सेल के हेड और सीनियर आरटीओ संजय नाथ झा के अनुसार डीएल (स्मार्ट कार्ड) जारी करने के लिए स्मार्ट चिप कंपनी को पांच साल का ठेका दिया गया है. परिवहन विभाग मुख्यालय पर डीएल प्रिंट का ट्रायल शुरू हो गया. शनिवार से प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में जो आवेदक डीएल संबंधी सभी कार्य पूरे कर लेंगे उन्हें दस दिन में लाइसेंस मिल जाएगा. परिवहन विभाग मुख्यालय से उनका डीएल भेजा जाएगा. दस दिन में लाइसेंस ना पहुंचने की कीमत उस कंपनी को चुकानी होगी जिसे ठेका दिया गया है. उस पर प्रतिदिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
भेजने का खर्च विभाग कापरिवहन विभाग से डीएल की डिलीवरी होने से आवेदक के 22 रुपए बचेंगे. अभी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को 22 रुपए का लिफाफा लगाना होता था. अब इसकी जरूरत नहीं होगी. लाइसेंस भेजने का खर्च परिवहन विभाग उठाएगा.
इस तरह होगा काम डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद सभी डाक्यूमेंट आरटीओ ऑफिस पहुंचेंगे जहां एक काउंटर पर इनकी जांच की जाएगी. यही फोटो और साइन की प्रक्रिया होगी और आवेदक का कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा. फिर उसे वाहन चलाकर दिखाना होगा. टेस्ट में पास होने और अधिकारी का अप्रूवल मिलते ही डीएल मुख्यालय में प्रिंट हो जाएगा और इसे आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा. 10 दिन में आवेदक को लाइसेंस मिल जाएगा. बाक्स स्मार्ट कार्ड डीएल की खासियत - नाम, पता और जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं होगा - डीएल में इमरजेंसी मोबाइल नंबर दर्ज होगा - 10 तरह के सड़क सुरक्षा टिप्स भी दिए जाएंगे - डीएल के साथ बधाई संदेश भी होगा - दिव्यांगों के वाहन का नंबर डीएल में होगा बॉक्स दिव्यांगों के लिए खास दिव्यांगों के लिए जारी होने वाले डीएल में दिव्यांग कौन सा वाहन चलाएगा, इसका नंबर भी दर्ज होगा. कोई अन्य वाहन चलाने की उसे छूट नहीं होगी. बाक्सये नई सुविधा भी
खतरनाक पदार्थो को लेकर चलने वाले वाहन चालकों का विवरण भी अब डीएल में दर्ज होगा. सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, केमिकल जैसे वाहन चालकों के डीएल की वैधता भी लाइसेंस में दर्ज की जाएगी. बाक्स आवेदकों का फायदा - अब नहीं लगाना होगा 22 रुपए का लिफाफा - 10 दिन में लाइसेंस घर पहुंचने की गारंटी - अब इधर-उधर भटकने की नहीं है जरूरत