मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एआईएडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। इन विधायकों को बीते साल तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य ठहराया गया था।

कानपुर। आज गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के फैसले को बरकरार रखा है। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद टीटीवी दिनाकरण ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से अपनी हार नहीं मान रहे हैं। इस मामले में अगला कदम उठाने से पहले वह सभी विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई से उन्हें राजनीति में काफी कुछ सीखने को मिला है।

कोर्ट के फैसले से 18 सीटें और भी खाली हो रही हैं
वहीं इस मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीएमके में खुशी की लहर दौड़ गई। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने उप चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। वहीं यहां दो सीटें पहले से ही खाली हैं। वहीं आज कोर्ट के फैसले से 18 सीटें और भी खाली होती दिख रहीं हैं। इसलिए अब चुनाव आयोग को जल्द ही इन खाली सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी करनी चाहिए।

पलानीस्वामी सरकार के खिलफ अविश्वास जताया था
बीते साल एआईएडीएमके के 18 विधायकों ने पलानीस्वामी सरकार के खिलफ अविश्वास जताया था। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो ये कोर्ट पहुंच गए थे। बता दें कि 235 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में, एआईएडीएमके के 115 सदस्य, द्रमुक के 88, कांग्रेस आठ, आईयूएमएल एक, एक स्वतंत्र, अध्यक्ष और 20 सीटें (18 अयोग्य और दो मृत) खाली हैं।

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Posted By: Shweta Mishra