जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा शोपियां गोलीकांड में मेजर आदित्य का नाम नहीं
केंद्र सरकार भारतीय सेना के समर्थन मेंइसस पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और जम्मू-कश्मीर सरकार ने दो सप्ताह में जवाब मांगा था। फिलहाल राज्य सरकार के जवाब से मामले में नया मोड़ आ गया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया और वे पूरी तरह से भारतीय सेना के समर्थन में है।मेजर के पिता ने दी थी एफआईआर को चुनौती
लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में उस एफआईआर को चुनौती दी थी जिसमें भारतीय सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उनके बेटे मेजर आदित्य को आरोपी बनाया गया था। मेजर आदित्य 10 गढ़वाल राइफल्स में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेजर आदित्य एक आर्मी ऑफिसर हैं और उनके साथ एक सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।
आर्मी की गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत
27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा में आर्मी की गोलीबारी में 2 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जांच के आदेश दे दिए थे। पुलिस ने मेजर आदित्य सहित गढ़वाल राइफल के 10 सैनिकों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज कर लिया था। इस एफआईआर को आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।