- बेसिक शिक्षा परिषद की मीटिंग में प्रधानाध्यापक का पद खत्म नहीं करने का हुआ फैसला

- परिषद के निर्णय से बड़ी संख्या में शिक्षकों को मिलेगी राहत

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ALLAHABAD: परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के लिए खबर बेहद खुश करने वाली है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद अब खत्म नहीं होंगे। इतना ही नहीं, जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त है, वहां भी स्कूल की सबसे सीनियर टीचर्स को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी जाएगी। दो दिन पूर्व लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद की मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया। उम्मीद है कि शीघ्र ही इसको लेकर बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह की ओर से सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी कर दिया जाएगा।

नियमानुसार हुआ था पद निर्धारण

सूबे के करीब डेढ़ लाख स्कूलों में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई 2009 के नियमों के अनुसार पदों का निर्धारण किया गया था। जिसमें प्राथमिक स्कूल में 150 व उच्च प्राथमिक में 100 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक न होने का सुझाव दिया गया है। परिषद की ओर से आरटीई के मानक पर मौजूदा छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का पद निर्धारण कर दिया है, उसी समय तत्कालीन परिषद सचिव संजय सिन्हा की ओर से यह भी आदेश दिया कि किसी स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद खत्म नहीं हुआ है और न ही छात्र संख्या के आधार पर किसी को हटाया जा रहा है। सोमवार को लखनऊ में हुई परिषद की मीटिंग में प्राथमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष की ओर से प्रकरण उठाया गया। जिसके बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार आरटीई के सुझाव पर शिक्षकों का ही पद निर्धारण कर चुकी है, प्रधानाध्यापक के मामले में निर्णय यथावत है। हर स्कूल में प्रधानाध्यापक रहेगा, इसके बिना स्कूल की व्यवस्था संचालित होना संभव नहीं है।

Posted By: Inextlive