PATNA: खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नए कानून को हरी झंडी दे दी है। अब इन माफियाओं की गिरफ्तारी बिना वारंट हो जाएगी।

सरकार ने और सख्ती के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कोर्ट बनाने का भी प्लान तैयार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा खनिज

संपदा की रक्षा के लिए बनाए गए नए कानून में सरकार को अब कई शक्ति मिल गई है। नए कानून की अधिसूचना के बाद इस शक्ति को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है।

यह है कानून जो कसेगा माफिया पर शिकंजा

खान एवं भू-तत्व विभाग के मुताबिक 'बिहार खनिज समानुदान (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली 2018 के राज्य में प्रभावी होने के साथ ही अवैध खनन पर रोक के साथ ही इसके परिचालन, भंडारण, खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई शक्तियां मिल गई हैं।

नियमावली के नियम 77 के तहत सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह बगैर वारंट महज एक सूचना मिलने पर किसी व्यक्ति, वाहन, बैलगाड़ी जैसे परिवहन के साधनों को दिन या रात किसी भी समय तलाशी ले सकेगी।

एक ही सूचना पर तलाशी के साथ साथ गिरफ्तारी तक की जा सकेगी। इस नियमावली के अधीन सभी अपराध संज्ञेय माने जाएंगे और गैर जमानती होंगे।

इस तरह के अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

प्रत्येक खनन अधिकारी किसी की गिरफ्तारी, जब्ती, तलाशी लेने पर 24 घंटे के अंदर समाहत्र्ता को एक प्रतिवेदन देगा।

Posted By: Inextlive