-यूपी की 10 वर्षीय बच्ची से पंडरा में बाल श्रम कराने की शिकायत

-सिटी एसपी के आदेश पर रांची पुलिस कर रही है कार्रवाई

-पंडरा ओपी में बाल श्रम के तहत होगा केस दर्ज

RANCHI: यदि आपने घर में किसी नाबालिग को नौकर बना रखा है, तो यह बाल श्रम के दायरे में आ सकता है। आप पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा ही एक केस सिटी एसपी जया रॉय के पास आया है। उन्होंने इस मामले में पंडरा ओपी को आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया है।

यह है मामला

जानकारी के मुताबिक, दस वर्षीया लड़की सपना(बदला हुआ नाम) यूपी के पंड्रोना गांव की रहनेवाली है। उससे पंडरा ओपी क्षेत्र के वीणा पानी अपार्टमेंट में विजय रॉय और मधु रॉय के यहां बाल श्रम कराया जा रहा है। इस बाबत एक व्यक्ति ने चिल्ड्रेन होम में पत्र लिखकर जानकारी दी है। उसने मामले में कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। सिटी एसपी के आदेश की प्रति मिलने के बाद सुखदेवनगर थाना में पदस्थापित दारोगा दीनानाथ राम ने मामले की छानबीन की। इस क्रम में पुलिस पदाधिकारी मंगलवार को वीणा पानी अपार्टमेंट स्थित उक्त क्वार्टर पहुंचे, तो वहां पर ताला लगा था। मधु रॉय व विजय रॉय लापता थे। पुलिस सीनियर ऑफिसर के आदेश पर पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब हो कि अक्सर कई लोग अपने घरों में काम करने के लिए कम उम्र के बच्चों को रख लेते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।

ह्वाट रूल सेज का लोगो लगाएं

--बाल श्रम कानून के तहत आप किसी नाबालिग से बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं।

-- बाल श्रम करवाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना तथा गैर जमानती धारा भी लग सकती है।

-- ऐसे मामले में पांच साल से दस साल तक सजा भी हो सकती है।

Posted By: Inextlive