- एक लाख के एक बेल बांड पर लालू के करीबी विधायक भोला को मिली जमानत

- विशेष अनुरोध व क्षमा पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दी जमानत

रांची : अवमानना मामले में लालू प्रसाद के करीबी व बिहार के बहादुर विधानसभा के विधायक भोला यादव 57 मिनट तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान उन्हें अदालत में ही रखा गया। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने उन्हें 11 बजे न्यायिक हिरासत में लिया, जबकि 11:57 बजे जमानत दी। इसके पूर्व अधिवक्ता ने जमानत दाखिल की। वहीं अधिवक्ता व भोला यादव के अनुरोध पर जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए एक लाख के एक बेल बांड भरने का आदेश दिया। बेल बांड भरे जाने के बाद उन्हें अदालत से ही छोड़ दिया गया।

न्यायालय पर टिप्पणी का मामला

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सबसे अधिक सजा सुनाए जाने को लेकर न्यायालय पर टिप्पणी करने से संबंधित अवमानना मामले में शुक्रवार को भोला यादव सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत ने कहा कि उन्हें 21 मई तक न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाता है। साथ ही जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि 21 मई को भोला यादव को झारखंड हाईकोर्ट में पेश किया जाए। इसकी सूचना बिहार विधानसभा को भेज दी जाए कि उनके एक सदस्य को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा अदालत ने अवमानना से संबंधित कोर्ट में मौजूद कागजात व अभिलेख को भी हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया।

मिल गई जमानत

इधर, न्यायिक हिरासत में लिए जाने व बयान को सुनकर भोला यादव अदालत से क्षमा मांगने लगे। कहा कि सर गलती हो गई। मीडिया के दबाव में उनसे यह बात निकल गई होगी। न्यायालय पर आक्षेप के प्रति उनके मन में कोई गलत मंसा कभी नहीं रही है। वे वर्ष 1996 से ही लालू प्रसाद के केस को देख रहे हैं। हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जाए। अधिवक्ता ने भी अवमानना से संबंधित एक्ट दिखाकर अदालत से जमानत का अनुरोध किया। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार कर जमानत दे दी।

Posted By: Inextlive