- माइक्रोमैक्स के मोबाइल में आयी खराबी दूर करने से कस्टमर केयर ने किया था मना

BAREILLY:

मोबाइल की वारंटी पूरी नहीं करना कस्टमर केयर को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने मामले की सुनवाई की तो कस्टमर केयर की लापरवाही सामने आई। जिस पर कंज्यूमर फोरम ने वारंटी पूरी नहीं करने पर कस्टमर केयर की लापरवाही पाए जाने पर पीडि़त को नया मोबाइल देने और वाद खर्च एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह भी आदेश दिया कि वह पीडि़त को जुर्माना राशि का भुगतान एक माह के अंदर कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

दो माह में फोन िस्वच्ड ऑफ

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी नवीन भारती ने दायर किए वाद में बताया कि उन्होंने मई 2015 को एक मोबाइल माइक्रोमैक्स का खरीदा था, जो खरीदने के दो माह बाद ही स्विच्ड ऑफ हो गया। नवीन भारती मोबाइल को मै। शिवी इन्फोटेक जनमपुरी कस्टमर केयर पर लेकर गए, तो उन्होंने मोबाइल को हरियाणा कस्टमर केयर भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। इसी तरह जब नवीन भारती ने तीसरी बार मोबाइल कस्टमर केयर भेजा तो उसे बताया गया कि मोबाइल का मदर बोर्ड खराब है, कम्पनी भेजना पड़ेगा।

ठोंका मुकदमा

पीडि़त ने 7 दिसम्बर 2015 को मोबाइल कस्टमर केयर पर दे दिया। जब वह 15 दिन बाद मोबाइल को लेने के लिए गया तो उसे टरका दिया गया, जिस पर नवीन भारती ने कोर्ट मे वाद दायर कर दिया। कस्टमर केयर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोबाइल समय से ठीक कर दिया गया, लेकिन नवीन भारती लेने के लिए नहीं आए। जिससे यह वाद खारिज करने योग्य है। मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम कोर्ट सेकंड के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कस्टमर केयर को दोषी पाया और कस्टमर केयर को आदेश दिया वह पीडि़त से पुराना मोबाइल लेकर उसे नया मोबाइल दे या उसे 7,000 रुपए। इसके साथ उसे वाद व्यय के रूप में उसे 1,000 रुपए का भी भुगतान करे।

Posted By: Inextlive