राजस्थान में अब मीसा बंदियों को मिलेगी पेंशन
यह फ़ैसला था आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे सभी नेताओं या उनकी विधवाओं को पेंशन देने का. इस फ़ैसले का सबसे ज्यादा लाभ भाजपा के नेताओं को ही होने वाला है.अब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश की तरह राजस्थान के उन सभी नेताओं या उनकी विधवाओं को हर महीने पेंशन मिलेगी, जो 26 जून 1975 को आपातकाल लगने से लेकर 1977 के दौरान मेंटीनेंस ऑफ इंटर्नल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) और डिफ़ेंस ऑफ इंडिया रूल्स (डीआईआर) के तहत जेलों में बंद रहे हैं. ऐसे नेताओं में ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं.मंत्री भी हक़दार
कुछ वामपंथी नेता भी मीसा और डीआईआर के तहत जेलों में बंद रहे थे. राजस्थान सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया तथा पेट्रोलियम मंत्री कैलाश मेघवाल जैसे कुछ मंत्री भी अब नए फ़ैसले के तहत पेंशन पाने के हकदार होंगे. इनके अलावा पेंशन पाने वालों की लंबी फ़ेहरिस्त है.
राज्य में पिछली भाजपा सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते वसुंधरा राजे ने मार्च 2008 को मीसा बंदियों को छह हज़ार रुपए की पेंशन और पांच सौ रुपए की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की थी.भाजपा सरकार योजना लागू नहीं कर पाई और तभी सरकार बदल गई थी. कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था. भाजपा सरकार ने जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां भी बनाईं थीं, मगर कांग्रेस सरकार ने उन्हें भी भंग कर दिया था.तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अनुसार भाजपा सरकार ने जिन 800 लोगों को पेंशन देना तय किया था, उसके पीछे उसका आरएसएस वाला मंतव्य तय था. उनका कहना है कि सूची की जांच के बाद उसमें कई आपाराधिक पृष्ठभूमि के लोग मिले थे. इसीलिए सरकार ने पेंशन योजना रद्द थी थी.तत्कालीन कांग्रेस सरकार की यह आपत्ति भी थी कि आखिर आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे नेताओं को आज़ादी के आंदोलन के दौरान बंदी रहे लोगों जैसा सम्मान कैसे दिया जा सकता है.चुनावी वादा
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार के फ़ैसले का कड़ा विरोध किया था. उनका कहना था, मीसा बंदी किसी भी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों से कम नहीं हैं. वसुंधरा राजे ने ऐसे नेताओं की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से की थी.विधानसभा चुनाव से पहले सुराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे ने मीसा बंदियों को पेंशन देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने कैबिनेट की इस बैठक में निभा दिया. कांग्रेस सरकार ने जब योजना पर रोक लगाई थी तो लोकतंत्र रक्षा मंच नामक संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता भरत व्यास के मुताबिक़ अभी यह याचिका तय नहीं हुई है.