जागरण ग्रुप के अखबार मिड-डे के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में आज मुंबई की विशेष सीबीआइ अदालत में मकोका से संबंध‍ित कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने पत्रकार जिगना वोरा और पॉलसन को बरी कर द‍िया है। वहीं डॉन छोटा राजन समेत नौ लोगों को दोषी माना गया है। बतादें क‍ि इस मामले में 11 लोग आरोपि‍त थे।


कोर्ट ने इन लोगों को माना दोषीजागरण ग्रुप के अखबारमिड-डे के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या मामले में मुंबई की विशेष सीबीआइ कोर्ट में आज सात साल बाद फैसला सुना दिया गया। इस मामले में मकोका कोर्ट ने माफिया डॉन छोटा राजन को दोषी माना है। इसके अलावा दोषी करार हुए लोगों में सतीश काल्या शूटर, अनिल वाघमोड, अरुण डेक, मंगेश आगावेन, सचिन गायकवाड़, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेंग्डे, विनोद चेम्बूर, दीपक सिसोदिया का नाम शामिल है। वहीं कोर्ट ने जिगना वोरा और पॉलसन को बरी कर दिया है। बतादें कि बीते 3 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अडकर ने फैसले की तारीख 2 मई की तारीख दी थी।छोटा राजन तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद
जर्नलिस्ट जे डे की 11 जून, 2011 को मुंबई के पोवई इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में इस मामले का मुख्य आरोपी राजन नई दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल में काफी दिनों से बंद है। जांचकर्ताओं के अनुसार, छोटा राजन ने मुंबई के संवाददाता डे को मारने के निर्देश दिए थे। छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे। मामले की जांच पहले पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसकी जटिलता को देखते हुए इसे अपराध शाखा को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) से संबंधित विशेष अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी में शुरू की थी।साभार मिड-डेSC के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने गई महिला अफसर नहीं लौटी जिंदा, होटल मालिक ने ऐसे कर दिया मर्डर

Posted By: Shweta Mishra