RANCHI : नगर निगम ने अवैध तरीके से हुए बड़े निर्माण पर तेवर कड़े कर लिए हैं। नक्शे में हेराफेरी कर गैर व्यवसायिक परिसर का व्यवसायिक उपयोग करने वाले नौ व्यवसायिक इमारतों के ओनर को निगम ने नोटिस जारी किया है। इन्हें तीन मार्च तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो चार मार्च से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह है मामला

नगर निगम के मुताबिक, मेन रोड स्थित रोस्पा टावर को बनाने के दौरान न तो रोड वाइडनिंग के लिए जमीन छोड़ी गई है और न ही जरुरत के हिसाब से सेट बैक है। नक्शा में जितनी जमीन का उल्लेख है, उससे कहीं ज्यादा पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। यहां बेसमेंट में भी दुकानें चल रही हैं, जो नियम विरुद्ध है। दूसरी तरफ, चेन्नई किचन ने तो नगर निगम को नक्शा ही नहीं सौंपा है। यहां भी बेसमेंट का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जिन और इमारतों के संचालकों को नोटिस जारी की गई है, वहां पार्किग स्पेस नहीं होने व बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप है।

इन्हें भेजा गया है नोटिस

चर्च कॉम्प्लेक्स

रोस्पा टावर

होटल रासो

चेन्नई किचन

आरडी कॉम्प्लेक्स

होटल गोल्डन हेरिटेज

जसबीर कॉम्प्लेक्स

मखीजा टावर

होटल इमरॉल्ड

आपदा प्रबंधन के मिले टिप्स

भूकंप, बाढ़, सूखा और ओला वृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का न तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और न ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन पहले से तैयार रहने से इनके प्रभाव को एक सीमा तक कम जरूर किया जा सकता है, जिससे जान-माल का कम से कम नुकसान हो। गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से आपदा प्रबंधन पर प्राथमिक उपचार केंद्र रातू में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर आपदाएं एवं प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।

Posted By: Inextlive