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PRAYAGRAJ: आठ साल पहले मऊ जाने वाले रास्ते पर मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर किए गए जानलेवा हमला में गनर की जान चली गई थी. हमले में कई लोग घायल हुए थे. मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बृजेश सिंह व उनके भाई त्रिभवन सिंह व अन्य के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाना में एफआईआर लिखाई गई थी. सोमवार को विशेष सुरक्षा में माफिया डान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अभियुक्त की हाजिरी दर्ज करते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि 14 अप्रैल मुकर्रर की है.

साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश

विशेष जज ने अभियोजन को अग्रिम सुनवाई तिथि पर मुकदमे के गवाहों को पेश कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. वादी मुकदमा के अधिवक्ता ने भी कोर्ट में अर्जी दी कि मुकदमा काफी अर्से से चल रहा है. गवाहों को पेश नहीं किया जा रहा है. जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि, राजेश गुप्ता ने गवाहों को पेश किए जाने की कार्यवाही की है.

सांसद को मिली जमानत

कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर द्वारा समर्पण किये जाने पर आचार संहिता उलंघन के 3 अप्रैल 2014 के मामले में जमानत पर रिहा किया गया. सांसद के खिलाफ कौशांबी जनपद के पिपरी थाने में आचार संहिता का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

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शासकीय अधिवक्ता ने पल्ला झाड़ा

थाना कीडगंज में कायम हत्या के मुकदमे में एक मात्र बचे दारोगा प्रेम नारायण मिश्रा की गवाही पेश न करने पर कोर्ट ने सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रकाश शुक्ला को कड़ी फटकार लगाते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि 16 मार्च मुकर्रर की है. अपर जिला जज रश्मि नंदा ने सुनवाई तिथि मुकर्रर करते हुए दारोगा की गवाही पेश करने का आदेश दिया है. सहायक अधिवक्ता ने एसएसपी को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का निर्देश है. यदि अग्रिम तिथि पर दरोगा की गवाही पेश नहीं की गई तो उक्त जिम्मेदारी विवेचक की होगी.

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हत्या में चार की जमानत नामंजूर

शिवकुटी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड दारोगा की लाठी, डंडा व राड से पीटकर हत्या के मामले में अभियुक्त जावेद कमाल, मेंहदी, रूकसाना, हिना की जमानत अर्जी अपर जिला जज आरएमएन मिश्रा ने खारिज कर दी. जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड दारोगा की निर्मम हत्या दिनदहाड़े की थी.

Posted By: Vijay Pandey