20-20 हजार की जमानत, मुचलके पर हुई रिहाई

GORAKHPUR: हाईकोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ से जारी वारंट के अनुपालन में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सीजेएम यास्मीन अकबर की कोर्ट में सरेंडर किया. न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए कोर्ट ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. बीस हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश कोर्ट ने दिया. इस दौरान करीब दो घंटे तक नगर आयुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहे.

हाईकोर्ट में लंबित वाद, कोर्ट ने किया था तलब

हाईकोर्ट में लंबित सिविल प्रकीर्ण रिट पिटीशन नंबर 31710-2018 मेसर्स बसंत शुक्ला और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था. जमानतीय वारंट जारी करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष 29 मार्च को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश भी था. उसी आदेश के समादर में नगर आयुक्त गुरुवार को सीजेएम की कोर्ट में पहुंचे. कोर्ट ने उनको हिरासत में लेते हुए बाद में जमानत दे दी.

Posted By: Syed Saim Rauf