एएसपी के खिलाफ जारी हुआ एनबीडब्ल्यू
एएसपी के गवाही न देने से रुक गई थी मुकदमे की कार्यवाही
ALLAHABAD: अपर पुलिस अधीक्षक हरदोई कुंवर ज्ञानंजय सिंह को तीन लोगों की हत्या के मामले में गवाही देने में टाल मटोल करना महंगा पड़ा। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। जिला न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जिलाधिकारी इलाहाबाद को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केवल एडिशनल एसपी की गवाही के चलते मुकदमे की कार्यवाही रुक गई है। पहले भी जारी हुआ था नोटिसइसके पूर्व भी एसएसपी हरदोई को एडिशनल एसपी का वेतन रोकने का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस संबंध में डीजीपी को आदेशित किया है कि वे अपने स्तर से एडिशनल एसपी को साक्ष्य देने के लिए अदालत में पेश कराना सुनिश्चित करें। जिला न्यायालय ने सहायक शासकीय अधिवक्ता पर भी नकेल कसी तो उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। मामला खीरी थाने से संबंधित है। एससी, एसटी कोर्ट में सरकार बनाम राकेश का मुकदमा विचाराधीन है।