-जवाब में देरी पर कोर्ट ने लगाया था हर्जाना

-निदा ने कहा फिलहाल रुपये नहीं, कोर्ट से मांगी मोहलत

बरेली: आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा के पास अदालत में बतौर हर्जाना जमा करने के लिए 150 रुपये नहीं निकले। दरअसल निदा पर अदालत ने जवाब में देरी के लिए 150 रुपये हर्जाना डाला था। निदा ने अदालत से कहा कि उनके पास हर्जाना अदा करने के लिए 150 रुपये नहीं हैं। मोहलत मांगने पर कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख तक का समय दिया है।

अनर्गल बयानबाजी का है आरोप

महिला जनकल्याण सोसाइटी की अध्यक्षा रीना खान ने अधिवक्ता शौकत अली खां के जरिए निदा खान पर सिविल केस दायर किया है। इसमें निदा पर इस्लाम व शरीयत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। निदा को इसका जवाब देना था। पिछली तारीख पर जवाब में देरी करने पर कोर्ट ने उन पर 150 रुपये हर्जाना लगाया था। साथ ही कहा था कि हर्जाना जमा करने के बाद ही जवाब दाखिल हो सकेगा।

कहा, धर्म की आड़ में शोषण

मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर मृत्युंजय श्रीवास्तव की कोर्ट में निदा खान ने अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने महिला जन कल्याण सोसाइटी की अध्यक्षा रीना खान व शिम्मी खान पर अपने ससुराल वालों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस्लाम मजहब की अनुयायी हैं, उन्होंने किसी को नहीं बरगलाया। वह इस्लाम के ठेकेदारों व फर्जी मौलानाओं का विरोध कर रही हैं। जो धर्म की आड़ में मुस्लिम औरतों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत के खिलाफ कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं की। फिर भी वह धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर आ गई हैं।

इसके साथ ही निदा ने अदालत से कहा कि उनके पास हर्जाना जमा करने के लिए 150 रुपये नहीं हैं। उन्हें मोहलत दी जाए। सिविल जज ने निदा को अगली तारीख तक मोहलत दे दी। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

Posted By: Inextlive