-इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष को किया खारिज

-सभी अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश, बीस साल से अधिक आयु वाले भी दे सकेंगे इंट्रेंस

ALLAHABAD: मैक्सिमम एज लिमिट 20 साल फिक्स्ड कर दिए जाने से निराश संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट-2015भ्) के अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने आयु सीमा फिक्स करने को अवैध करार देते हुए इसे कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने डॉ। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति को प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह सभी अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर भी चेंज को अॅपडेट करे।

20 याचिकाएं दाखिल हुई थीं

यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता ने देवाशीष पाठक, अभिनव यादव व 20 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधि शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार बार कौंसिल ऑफ इंडिया को है। इसके तहत उसने 2008 में नियम बनाए जिसमें प्रवेश की आयु सीमा नियत की गई थी जिसकी वैधता को चुनौती दी गई। इसके बाद बार कौंसिल ने आयु बाध्यता वापस ले ली है। याची गणों की ओर से अधिवक्ता सुष्मिता मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि कौंसिल के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय ने ऐसे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जिनकी उम्र 20 वर्ष से अधिक हो गई है। याचीगण का कहना था कि वे प्रवेश परीक्षा में बैठने की अर्हता रखते हैं लेकिन उम्र 20 वर्ष से अधिक होने के कारण उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने सामान्य के लिए 20 वर्ष व आरक्षित वर्ग के लिए 22 वर्ष अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है जिसे कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के विपरीत माना है और रद कर दिया है।

देश के 16 लॉ कॉलेजों में होता है एडमिशन

बता दें कि क्लैट का आयोजन देश के 16 नेशनल लॉ कॉलेजेज में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए किया जाता है। इस बार इंट्रेंस कराने की जिम्मेदारी डॉ। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। यूनिवर्सिटी ने इंट्रेंस प्रक्रिया पूरी करने का डिटेल शेडयूल जारी कर दिया है। इसके तहत कैंडीडेट्स के पास आवेदन करने का 31 मार्च तक का मौका है। इंट्रेंस एग्जाम 10 मई को प्रपोज्ड है।

Fact file

-देश भर में स्थित क्म् नेशनल लॉ कालेजेज एडमिशन के आयोजित होता है क्लैट

-इस बार इंट्रेंस कराने की जिम्मेदारी डॉ। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को है

-यूनिवर्सिटी ने सामान्य के लिए ख्0 व आरक्षित वर्ग के लिए ख्ख् वर्ष अधिकतम आयु सीमा तय की थी

-हाइ कोर्ट में ख्0 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया था आब्जेक्शन

-कोर्ट ने इसे अनुच्छेद क्9 के विपरीत माना है और रद कर दिया

-कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को इसे अपनी वेबसाइट पर अॅपडेट करने को कहा है

-फ्क् मार्च है आवेदन करने की अंतिम तिथि

-क्0 मई को प्रस्तावित है इंट्रेंस एग्जाम

Posted By: Inextlive