नाम में बदलाव के बिना रिलीज होगी 'फाइंडिंग फैनी'
डायरेक्टर होमी अदजानियां की फिल्म 'फाइंडिंग फैनी' की रिलीज पर बैन लगाने से रिलेटेड एक प्ली को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. प्ली में कहा गया था कि फिल्म के टाइटिल और सांग्स में वर्ड "फैनी" का यूज किया जाना वल्गैरिटी है क्योंकि डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग सेक्सुएलिटी से रिलेटेड बताया गया है, और इससे कई इंडियन सिटीजंस के इमोशन हर्ट हो सकते हैं.
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जज राजीव सहाय एंडला की बैंच ने प्ली रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म के टाइटिल में कोई ऑब्सेंटी नहीं नजर आयी और इसमें कोर्ट के इंटरफियरेंस की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने प्ली फाइल करने वाले एनजीओ के लॉयर से कहा कि अगर आप इस तरह डिक्शनरी सर्च करने जायेंगे तो आपके नाम के भी कई सिनानियम्स मिलेंगे, ऐसी बातों को बेस बना कर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है.
यह PIL नंदिनी तिवारी और एनजीओ जय जागृति फाउंडेशन ने फाइल की थी. प्ली में कहा गया था कि "फैनी" वर्ड वल्गर है और इसे फिल्म, उसके सांग्स , पोस्टर्स, बैनर्स से हटा दिया जाना चाहिए. इससे पहले भी फिल्म को लेकर कई कंट्रोवर्सीस हुई हैं. पहले फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण के "वर्जिन" वर्ड के यूज करने पर हंगामा हुआ, फिर हीरो अर्जुन कपूर कपूर के एक डायलॉग "मेंटल स्टेट" पर आब्जेक्शन किया गया और उसके बाद एक और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के स्कर्ट फटने पर भी हल्ला हुआ.
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