क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ: राजधानी में अब 300 स्क्वायर फीट एरिया में बने घरों का होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में अब उन्हें नगर निगम को एक रुपए भी होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा. रांची नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इसे अगले वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाएगा. इसका फायदा सिटी में घर बनाकर रहने वाले हजारों लोगों को मिलेगा. इतना ही नहीं, पीएमएवाई के लाभुकों के आवास भी टैक्स फ्री रहेंगे. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम नगर विकास विभाग को भेज देगा.

सरकारी सहायता से बने आवास टैक्स फ्री

पीएमएवाई के लाभुकों को भी टैक्स फ्री का लाभ मिलेगा. चूंकि सरकार से सहायता मिलने के बाद लाभुकों ने अपने लिए घर बनाया है. अब ऐसे लाभुक हर साल नगर निगम को टैक्स कैसे दे सकेंगे. इसको ध्यान में रखते हुए पीएमएवाई के तहत बने आवास के लाभुकों को भी कोई होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा.

होल्डिंग टैक्स में आ सकती है कमी

नगर निगम को 2016-17 में होल्डिंग टैक्स से 42 करोड़ रुपए की आय हुई थी. वहीं 2017-18 में नगर निगम को 38 करोड़ रुपए मिल चुके थे. इसके अलावा 2018-19 में नगर निगम को 41 करोड़ रुपए मिल चुके हैं. इस महीने में कुछ और टैक्स रांची नगर निगम को आने की उम्मीद है. वहीं कुछ और टैक्स आने की उम्मीद जताई गई है. इससे यह आंकड़ा पिछले साल के रिकार्ड को तोड़ देगा. लेकिन अगले साल से होल्डिंग टैक्स में कमी आएगी. चूंकि 300 स्क्वायर फीट में बने आवास और पीएमएवाई के तहत आवास टैक्स फ्री हो जाएंगे.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी छूट

सिटी में 300 स्क्वायर फीट में बने घरों को पहले से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग से छूट दी गई है. अगर वे चाहे और जगह है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं. लेकिन नगर निगम ने ऐसे हाउस होल्डर्स को इससे छूट दे रखी है. अब टैक्स में राहत मिल जाने से हाउस होल्डर्स को काफी राहत मिल जाएगी.

1.70 लाख हाउस होल्डर्स हैं टैक्स पेयर

रांची में हाउस होल्डर्स को यूनिक होल्डिंग नंबर जारी किया जा रहा है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह घर किस वार्ड के किस एरिया में है. 2017 में रांची नगर निगम में जहां डेढ़ लाख हाउस होल्डर्स रजिस्टर्ड थे. वहीं 2018 में इसकी संख्या बढ़कर एक लाख 70 हजार हो गई है. इस साल नए हाउस होल्डर्स को जोड़ने का काम अब भी जारी है.

वर्जन

हमलोगों ने पार्षदों की सहमति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है ताकि उन लोगों पर टैक्स का बोझ न पड़े. पीएमएवाई लाभुकों को भी इससे छूट दे दी गई है. यह प्रस्ताव नगर विकास को भेज दिया जाएगा.

आशा लकड़ा, मेयर, रांची

Posted By: Prabhat Gopal Jha