आवेदकों को अपने राज्य के परिवहन विभाग से एनओसी लाने की बाध्यता खत्म

अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्यप्रदेश के आवेदकों को लानी होगी एनओसी

Meerut . दूसरे राज्यों के लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या किसी प्रकार के बदलाव के लिए अब आवेदकों को अपने राज्य के परिवहन विभाग से एनओसी लाने की बाध्यता को परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है. यानि अब दूसरे राज्यों के डीएल धारक बिना एनओसी के अपने डीएल का नवीनीकरण प्रदेश में करा सकेंगे. यह व्यवस्था इस माह से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है. हालांकि, केवल तीन राज्यों के निवासियों के लिए अभी यह सुविधा प्रतिबंधित है. इस व्यवस्था में अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्यप्रदेश के आवेदकों के लिए एनओसी लाने की व्यवस्था जारी रहेगी. इस बाबत आरआई सीएल निगम ने बताया कि एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है. आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद उसको एनओसी नही देनी होगी.

सारथी से मिलेगा सहारा

इस प्रक्रिया से पहले गैर राज्यों के आवेदकों को यदि अपने लाइसेंस में किसी प्रकार का बदलाव जैसे नाम परिवर्तन, एड्रेस परिवर्तन या नवीनीकरण कराना होता था तो अपने राज्य जनपद के परिवहन विभाग से एनओसी लानी पड़ती थी. इस एनओसी में आवेदक को विभाग सत्यापित कर परिवर्तन की अनुमति देता था. यह व्यवस्था फर्जी तौर पर बनने वाले लाइसेंस या एक ही शख्स के अलग अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने की व्यवस्था को रोकने के लिए लागू की गई थी. अब परिवहन विभाग के सारथी सॉफ्टवेयर से यह प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी गई है.

सारथी पर अपडेट डाटा

सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश भर के सभी लाइसेंस धारकों का डाटा एक ही पोर्टल पर पूरे देश में अपडेट हो चुका है. यानि कि अगर आवेदक ने देश में कहीं भी लाइसेंस बनवाया है तो उसका डाटा सारथी सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगा. ऐसे में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुष्टि होने के बाद एनओसी की जरुरत नही पडे़गी. इसलिए परिवहन विभाग ने एनओसी की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इस प्रक्रिया के तहत अपने डीएल में सुधार के लिए आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सारथी ऑप्शन में जाकर ऑनलाइन फार्म व फीस को भरना होगा. फार्म का प्रिंट आउट लेकर कार्यालय में जाना होगा जहां ऑनलाइन सत्यापन कर आवेदक का नया डीएल या डीएल में सुधार कर जारी कर दिया जाएगा.

Posted By: Lekhchand Singh