-वाजिब कारण बताने पर हो सकेगा स्थानांतरण, देने होंगे तीन ऑप्शन

-अप्रैल 2019 होगी कट ऑफ डेट, मियाद पूरी करने वाले कर्मियों को भी छोड़ना होगा जिला व रेंज

-स्थानांतरण के बावजूद कार्यमुक्त न होने पर जवाब तलब

LUCKNOW : यूपी पुलिस में नॉन गजटेड यानी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों के लिये तबादला नीति जारी हो गई है। नीति के तहत अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मियों को वाजिब कारण बताते हुए तीन ऑप्शन के साथ जिले के कप्तान को आवेदन देना होगा। इसके साथ ही मियाद पूरी करने की कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2019 निर्धारित हो गई है। तय मियाद पूरी होने करने वाले कर्मियों को भी जिला व रेंज छोड़नी होगी। वहीं स्थानांतरण के बावजूद कार्यमुक्त न होने वाले कर्मियों के बारे में भी जवाब तलब किया गया है।

देने होंगे तीन ऑप्शन

यूपी पुलिस के कार्मिक विभाग द्वारा जारी ग्रीष्मकालीन तबादला नीति के मुताबिक, अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मी को वरीयता के क्रम में तीन जिलों के ऑप्शन देने होंगे। यहां पर यह ध्यान भी रखा जाएगा कि कर्मी घुमा-फिराकर एक ही जगह पर अपने फायदे के लिये लंबी अवधि की तैनाती न पा जाए। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, महज गृह जनपद से तैनाती स्थल की दूरी को स्थानांतरण की पर्याप्त वजह नहीं माना जाएगा। इसके लिये कोई वाजिब कारण देना जरूरी होगा। बताया गया कि ऐसे कर्मियों को नीति के साथ जारी किये गए प्रारूप ए फॉर्म को भरकर जिले के एसपी/एसएसपी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप में दिये गए कारण की तस्दीक करने के बाद जिले के एसपी/एसएसपी प्रारूप को संस्तुति उसके प्रतिस्थानी की जानकारी के साथ रेंज अधिकारी को मुहैया कराएंगे। रेंज मुख्यालय इन प्रारूप पर 10 फरवरी तक कार्यवाही पूर्ण कर इसे जोनल प्रभारी को भेजेंगे। जोनल स्तर पर 20 फरवरी तक इस पर कार्यवाही कर इसे डीजीपी मुख्यालय को भेजेंगे। जिस पर डीजीपी मुख्यालय का कार्मिक विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।

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समयावधि पूर्ण करने वालों के लिये कटऑफ डेट जारी

जिले व जोन में समयावधि पूर्ण करने के लिये कार्मिक विभाग के कट ऑफ डेट जारी कर दी है। बताया गया कि यह कटऑफ डेट 30 अप्रैल 2019 नियत की गई है। गौरतलब है कि इंस्पेक्टर के लिये एक जिले में पांच साल व रेंज में 12 साल, सब इंस्पेक्टर के लिये एक जिले में छह साल व रेंज में 12 साल, सब इंस्पेक्टर विशेष श्रेणी व हेड कॉन्सटेबल सिविल पुलिस के लिये जिले में 10 साल, हेड कॉन्सटेबल विशेष श्रेणी व कॉन्सटेबल के लिये एक जिले में 15 साल की समयावधि निर्धारित है। सभी जिलों के एसपी/एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि समयावधि पूर्ण कर चुके कर्मियों का विवरण फार्म बी में भरकर रेंज व जोनल प्रभारी के जरिए भेज दें।

Posted By: Inextlive