अब बेचने वाले ही नहीं पालीथिन में सामान ले जाने वालों पर भी लगाया जाएगा जुर्माना

एक महीने बाद आएगा प्लेट, कप, गिलास और चम्मच का नंबर, पांच से दस हजार तक जुर्माना

ALLAHABAD: पॉलीथिन पर प्रतिबंध के लिए गवर्नमेंट ने इस बार काफी सख्त नियम बनाए हैं। दंड व जुर्माने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसके अनुसार प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचना ही नहीं अब उसका इस्तेमाल करने वाले भी दंड के भागी बनेंगे। पॉलीथिन का प्रयोग करने वालों पर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकानदारों पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से जुर्माना व दंड का रेट बढ़ता जाएगा।

जुर्माने के साथ सजा भी

राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध के लिए बनाए गए नियमों के तहत पहली बार इसका उल्लंघन करने पर दोषी को एक माह तक की सजा अथवा न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम दस हजार रुपये तक जुर्माना, दूसरी बार के उल्लंघन करने पर छह माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम पांच हजार रुपये एवं अधिकतम बीस हजार रुपये तक जुर्माना होगा।

50 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन पर प्रतिबंध की प्रक्रिया तो एक शुरुआत है। पॉलीथिन के अन्य रूपों को भी खत्म करने का इंतजाम इस बार किया गया है। इसका नंबर एक महीने बाद आएगा। पॉलीथिन पर प्रतिबंध की प्रक्रिया तेज और प्रभावी करने के बाद प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास और चम्मच को बैन किया जाएगा।

कैसे पहचानें प्रतिबंधित पॉलीथिन

गवर्नमेंट ने 50 माइक्रोन तक के पॉलीथिन की बिक्री पर रोक लगाई है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करें, इसे लेकर व्यापारियों के साथ ही पब्लिक में भी कंफ्यूजन है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथिन को पहचानने में भ्रम की स्थिति नहीं है। पॉलीथिन के रंग जैसे हरा, काला, पीला, नीला या बैगनी आदि से भी बैन पॉलीथिन की पहचान की जा सकती है। ऐसी पॉलीथिन जिसे हाथों से पकड़ कर खींचा जाए और वह फट जाए तो समझ लें ये प्रतिबंधित है। वहीं अगर किसी पॉलीथिन पर प्रिंटिंग है और उस पर निर्माता का नाम आदि लिखा है तो साफ है कि वह 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली है।

खरीद बिक्री पर ज्यादा सजा

अध्यादेश के प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन करते हुए प्लास्टिक बैग का विक्रय, विनिर्माण, वितरण, भंडारण व परिवहन करने पर दोष सिद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को छह माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम दस हजार रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किए जाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर दोष सिद्ध किए गए एक व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा एवं न्यूनतम 20 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

ये लगेगा जुर्माना

100 ग्राम तक - 1000 रुपये

101 से 500 ग्राम - 2000 रुपये

501 ग्राम से एक किलो - 5000 रुपये

01 से 5 किलोग्राम - 10 हजार रुपये

पांच किलोग्राम से अधिक 25 हजार रुपये

15

जुलाई से 50 माइक्रोन से कम वाले पॉलीथिन पर बैन लगाया गया है

15

अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच भी प्रतिबंधित होंगे

02

अक्टूबर से सभी प्रकार के प्लास्टिक, डिस्पोजल कैरीबैग प्रतिबंधित होंगे

25

हजार रुपये जुर्माना लगेगा किसी संस्थान, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान, ऑफिस, होटल, शॉप आदि पर

01

हजार रुपये जुर्माना लगेगा किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट या कॉमर्शियल जगह पर प्लास्टिक वेस्ट फैलाने पर

Posted By: Inextlive