- अवैध स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मिला अवमानना नोटिस

NAINITAL: हाईकोर्ट ने अवैध स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में हरिद्वार के डीएम दीपक रावत को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें नौ जनवरी को कोर्ट में तलब किया गया है।

9 जनवरी को कोर्ट में होना होगा पेश

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हरिद्वार निवासी परवेज आलम की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार कोर्ट ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश पारित किया। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर जानवरों के वध पर पाबंदी लगाई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हरिद्वार में तमाम स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों का वध किया जा रहा है। अवैध स्लाटर हाउसों का संचालन हो रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार आदेश के क्रियान्वयन को लेकर बार-बार जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया गया। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीएम को अवमानना नोटिस जारी करते हुए नौ जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।

Posted By: Inextlive