पंद्रह दिन में जीएसटीआर-3बी जमा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी

जिन्होंने जमा कर दिया है उन्हें भी भेज दिया गया है नोटिस

ALLAHABAD: देश में जब से जीएसटी लागू हुआ है, नए-नए प्रयोग जारी हैं। हाल ये है कि डेढ़ वर्ष बाद भी जीएसटी काउंसिल ये नहीं तय कर पा रहा है कि हर महीने कितने व्यापारी जीएसटीआर-3बी जमा कर रहे हैं और कितने नहीं। सेल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन दिनों जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को नोटिस भेजा जा रहा है।

हर माह की 20 तारीख लास्ट डेट

सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को हर महीने जीएसटीआर-3बी भरना अनिवार्य है। इसके लिए हर महीने की 20 तारीख लास्ट डेट निर्धारित है। इसके बाद भी बहुत से व्यापारी निर्धारित तिथि पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरने के साथ टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे लेकर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है। इसमें कहा गया है कि पंद्रह दिन में जीएसटीआर-3बी जमा कर दें, अन्यथा धारा 62 के तहत कर निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी।

बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, जिन व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी भर दिया है। उन्हें भी नोटिस भेजा जा रहा है। यह बताता है कि जीएसटी काउंसिल आज तक यह व्यवस्था नहीं बना सका है कि केवल टैक्स जमा न करने वाले व्यापारियों को ही नोटिस भेजा जाए।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

Posted By: Inextlive