PATNA : ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार टेली लॉ पोर्टल लांच करेगी ताकि न्यायालयों में बढ़ रहे मुकदमे के बोझ को कम किया जा सके। केंद्र सरकार की मदद से विधि विभाग ने पंचायतों में 22,613 कॉमन सर्विस सेंटर पर जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह दिए जाने की व्यवस्था की है। इसके लिए विभाग ने वकीलों की मदद लेने की स्वीकृति दी है। इस माह के दूसरे पखवारे से कॉमन सर्विस सेंटर पर कैंप लगाए जाएंगे।

सीएससी पर उपलब्ध रहेगा पोर्टल

विधि विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस साल एनआइसी की मदद से 'टेली लॉ' नाम का एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो सभी कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर उपलध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मो की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। इसके अलावा लॉ स्कूल क्लीनिकों, जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों, स्वयं सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता और अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सीएससी से जोड़ा जाएगा। टेली लॉ योजना में प्रत्येक सीएससी पर एक पैरा लीगल वालेंटियर नियुक्त होगा। पैरा लीगल वालेंटियर कानूनी मदद चाहने वाले ग्रामीण के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और वह कानूनी मुद्दे समझने में उनकी सहायता करेगा।

जिलों को दिया गया निर्देश

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विधि मंत्री को पत्र लिखकर टेली लॉ योजना को पंचायत स्तर पर प्रभावी बनाने को कहा है। विधि विभाग ने 8,406 ग्राम पंचायतों में टेली लॉ योजना के क्रियान्वयन का निर्देश जिलों को दिया है। वहीं दूसरी ओर पंचायत स्तर पर संचालित हो रहे कॉमन सर्विस सेंटर को मजबूत तंत्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) को जिम्मेवारी दी गई है।

Posted By: Inextlive